अब दिल्ली में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए कोई अधिकतम उम्रसीमा तय नहीं होगी। केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी।। सरकार से मिली इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने तय सीमा से अधिक उम्र के तीन बच्चों को नर्सरी कक्षा में दाखिला देने का आदेश दिया है।

जस्टिस वी. कामेश्वर राव के इस आदेश से उन हजारों बच्चों को दाखिला पाने का एक मौका मिल सकता है जिन्हें 4 साल से अधिक उम्र होने के आधार पर स्कूलों ने नर्सरी कक्षा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिव्या वर्मा, नैना और गौरव की ओर से अधिवक्ता खगेश झा द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है।

हाईकोर्ट ने जी. डी. गोयनका पब्लिक स्कूल से इन तीनों बच्चों को कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) व वंचित समूह में दाखिला देने का आदेश दिया है। तीनों बच्चों की उम्र चार साल से अधिक होने के आधार पर स्कूल प्रबंधन ने नर्सरी कक्षा में दाखिला देने से इनकार कर दिया। इन बच्चों को दाखिला दाखिला देने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आड़े हाथ लिया।

जस्टिस राव ने जानना चाहा कि जब हाईकोर्ट ने पहले ही दाखिले में उम्रसीमा तय करने के आदेश पर रोक लगा दी थी तो स्कूल दाखिला देने से इनकार क्यों कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार का काम सिर्फ बच्चों की सूची भेजना काम नहीं है बल्कि स्कूल में उनकी दाखिला सुनिश्चित कराना भी है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष कालरा ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता के उस दलील से सहमति जताई की मौजूदा समय में दाखिले के कोई अधिकतम उम्रसीमा तय नहीं है।

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