रेप के दौरान महिला बचाव के लिए चीखी नहीं, सिर्फ इसलिए कोर्ट ने किया आरोपी को बरी , रेप के मामले में इटली की एक अदालत के चौंकाने वाले फैसले के सामने आने के बाद, पूरे देश में रोष है। अदालत ने रेप आरोपी एक शख्स को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि रेप के वक्त पीड़ित मदद के लिए चिल्लाई नहीं थी। अदालत के इस फैसले को लेकर महिला अधिकार संगठन के साथ ही अन्य लोग भी विरोध कर रहे हैं।

इस मामले में बरी किए गए आरोपी ने महिला के साथ संबंध बनाने की बात से कभी इंकार नहीं किया। मगर, उसने बार- बार इसी बात पर जोर दिया कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। गौरतलब है कि पूर्व सहकर्मी को महिला ने ‘इनफ’ कहते हुए रोकने की कोशिश की थी।

इस पर कोर्ट ने कहा कि महिला की यह कोशिश कमजोर प्रतिक्रिया थी, लिहाजा 46 वर्षीय आरोपी को बरी किया जाता है। ट्यूरिन में एक अदालत ने पिछले महीने यह फैसला सुनाया था। मगर, अब कोर्ट के इस फैसले का देशभर में विरोध हो रहा है। इटली के न्याय मंत्री आंद्रेया ओरलैंडो ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों को इस केस को फिर से देखने के निर्देश दिए गए हैं।

मामला उत्तरी इटली के ट्यूरिन की एक कोर्ट का है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि अस्पताल के बेड पर रेप के वक्त महिला मदद के लिए चीखी क्यों नहीं थी। उसने अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद की थी। इससे ये साबित नहीं हो सकता की उसका रेप किया गया है। पीड़िता के वकील ने कहा कि महिला की चुप्पी उसकी दर्दभरी स्थिति को दर्शाती है।

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