मौसमी ने जनवरी, 2012 में अपने पति देबाशीष की मौत मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दावा दाखिल कर रखा था। फैसले में जस्टिस जैन ने कहा, ‘इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सांप और कुत्ते के काटने और ठंड लगने से हुई मौत को दुर्घटना माना गया है। लिहाजा इस दलील को माना नहीं जा सकता कि मछर के काटने से मलेरिया का होना एक रोग है, दुर्घटना नहीं।’