17 साल की बेटी खुद उत्तेजित करती थी पिता को, फिर लगा दिया रेप का आरोप , बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी 17 साल की गोद ली हुई बेटी के साथ रेप करने के आरोपी पिता को जमानत दे दी है। कोर्ट का मानना है कि पीड़ित लड़की पहले से ‘गंदी बातें’ किया करती थी इसलिए उसके बयान को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

पीड़िता के बयान में उस संस्था की महिला सुपरवाइजर का भी जिक्र है जहां साल 2006 में आपनी मां के मौत के बाद वह रह रही थी। संस्था की महिला सुपरवाइजर ने भी लड़की के ‘असामान्य व्यवहार’ की बात कही थी और उसके साथ रहने वाली अन्य लड़कियों ने भी उसकी शिकायत की थी।

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