ये चाहती थी इसके साथ सेक्स करूं, मैंने कर दिया, अब फंसा रही है साहेब , बालोद में जबरदस्ती अनाचार करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध होना पाया।
दल्लीराजहरा थाना में प्रार्थिया के द्वारा आरोपी छगन लाल साहू निवासी कुर्दी थाना अर्जुन्दा के विरुद्घ शादी का प्रलोभन दे कर जबरदस्ती बलात्कार करने का आरोप लगा कर लिखित रिपोर्ट की थी। इस पर आरोपी के विरुद्घ 376 आईपीसी का मामला दर्ज किया गया था। जांच पश्चात चालान बालोद कोर्ट में पेश किया गया था।
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