उत्तर प्रदेश के मुजफ्फनगर में एक सिपाही को अपनी पत्नी से घिनौनी हरकतों के आरोप में सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने सिपाही को पत्नी से कुकर्म करने और दहेज उत्पीड़न के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पति अमरदीप व सास उषा देवी, देवर विजय शादी में मिले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। शादी के दिन ही कार की मांग की थी। पति उसके साथ कुकर्म करता और मारपीट कर कमरे में बंद कर देता था। उसके परिवार को भी धमकी देता था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय जितेंद्र सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त अमरदीप को दोषी करार देते हुए धारा 498 ए के तहत दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 377 के तहत पांच वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त उषा देवी एवं विजय को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली जिले के थाना कांधला पर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पांच जनवरी 2012 को यह मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी शादी 14 मार्च 2011 को अमरदीप पुत्र ओमवीर निवासी सरुरपुर कलां, जिला बागपत के साथ हुई थी। जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है।