लड़की को लगा कि दो लोग ही उसका गैंगरेप करेंगे लेकिन वहां तो पूरी जमात थी… , मंडला के तृतीय अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय आशीष कुमार मिश्रा द्वारा सामूहिक दुराचार के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी का नाम सोनू उर्फ मोनू घारू 21 वर्ष निवासी हटा दमोह बताया गया है। उसे जेल भेज दिया गया है।

दोनों लड़कों ने नाबालिक को जबरन दुकान के अंदर खींच लिया और दुकान का शटर बंद कर दिया। जहां पर अभियुक्त मोनू और दो अन्य किशोरों ने बारी बारी से दुष्कृत्य किया। जान बचाकर वह भागी और मंडला थाने में शिकायत दर्ज कराई। जहां धारा 366 क, 376(घ), 506, 342 एवं 3/4 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दो आरोपियों की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उनका अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड मंडला में प्रस्तुत किया गया।

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