कलियुगी पिता जो अपनी 7 वीं में पढ़ने वाली बेटी से रोज़ करता था रेप, हुई 10 साल की सज़ा , बिलासपुर न्यायालय ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1500 रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं पटाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बिलासपुर जिले में रहने वाला आरोपी अपनी 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी से छेड़छाड़ करता था। परेशान होकर बेटी ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। मना करने पर आरोपी ने दोनों से मारपीट की। बेटी ने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 354 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया। 12 दिन जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर आया। लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। आरोपी ने 30 अक्टूबर 2015 की रात अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर उसकी पत्नी पहुंची और उसे रोकने लगी। आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। मामले की दूसरे दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

पुलिस ने दुष्कर्मी पिता के खिलाफ धारा 354, 354 क, पाक्सो एक्ट एवं 376 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती श्रद्धा शुक्ला शर्मा ने सुनवाई के बाद आरोपी पिता को धारा 354 में 3 वर्ष कैद व 500 रुपए अर्थदंड, धारा 376 में 10 वर्ष कैद व 500 रुपए अर्थदंड और पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष कैद व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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