कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ रहा है। इसको लेकर चल रहे मानहानि केस पर मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि ‘या तो वह इस मामले पर माफी मांगे या फिर ट्रायल फेस करें’।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले को रद्द करने की मांग की है। राहुल ने एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की।
कोर्ट ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधीजी को मारा और RSS के लोगों ने गांधीजी को मारा, इन दोनो बातों में बहुत फर्क है, जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल ने सोनाले में छह मार्च को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कुंटे ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की।
सुप्रीम कोर्ट की इस हिदायक के बाद भी राहुल गांधी अपने बयान पर कायम हैं। राहुल ने कोर्ट की फटकार के बाद कहा कि, ‘अगर मुझे माफी ही मांगना होता तो मैं ये केस ही क्यों लड़ता?’ ऐसे में राहुल के इस बयान और कोर्ट के फटकार के बाद देश की राजनीति तेज हो गई है और एक बार फिर राहुल विपक्ष के निशाने पर हैं।

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