इस दौरान आरोपी हर बार लड़की को शादी करने का प्रलोभन देता रहा। जिले में पहली बार किसी दुष्कर्म के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़िता को धोखा देने, दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी द्वारा गांव के ही एक लड़की से एक साल से प्रेम संबंध रखते हुए शारीरिक संबंध बनाया गया।

इस बीच लड़की गर्भवती हो गई लेकिन आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया। पीड़िता से हुई बच्ची को भी खुद की संतान होने से इंकार करने लगा लेकिन डीएनए टेस्ट में इस बात की पुष्टि होने के बाद आरोपी को बच्ची का बायोलाजिकल पिता माना गया है।

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