यहां सेक्स चेंज करवाने वाले को मिलती है भयंकर सज़ा , संयुक्त अरब अमीरात में अब लिंग परिवर्तन और क्लोनिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यूएई के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में घोषणा की है कि नए फेडरल मेडिकल लायबिलिटी लॉ के तहत इन दोनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि इच्छामृत्यु या चिकित्सकीय सहायता के आत्महत्या करने को भी नए कानून में शामिल किया गया है। मगर, ऐसा विशिष्ट मामलों में ही किया जा सकेगा। जैसे किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त होने पर ऐसा किया जा सकेगा।

हालांकि, सेक्स करेक्शन को कुछ मामलों में अनुमति दी जाएगी। कानून भी गर्भपात नियमों में भी कुछ सुधार किए गए हैं। इनके तहत मां या बच्चे के जीवन के लिए एक खतरा होने पर 120 दिनों के अंदर गर्भपात किया जा सकता है।

इस नियम का उल्लंघन करना कानूनन रूप से दंडनीय अपराध होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कानून का उल्लंघन करने वाले के को जेल में कैद की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम चार साल और अधिकतम 10 साल तक जेल की सजा हो सकती है। डिफाल्टर व्यक्ति को 10,000 दिरहम से लेकर पांच लाख दिरहम तक का अर्थ दंड दिया जा सकता है।

 

 

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