सर्कुलर के मुताबिक जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में स्पेशल प्रोविजन हैं, जिनमें किसी बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट को जारी करना अनिवार्य किया गया है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिसकर्मियों को छह माह की कैद या फिर आर्थिक दंड झेलना पड़ सकता है।
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