अब पुलिस वाले भी जाएंगे जेल, जानिए क्यों! आए दिन पुलिस की मनमानी देखने को मिल ही जाती है इनमे से ज्यादा मामले दर्ज ना किए जाने से संबंधित होते है, इसी बात को ध्यान में रखकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने सर्कुलर जारी कर पुलिस वालो को 24 घंटे के भीतर लापता बच्चों की जानकारी वेब पोर्टल पर जारी करने के आदेश दिया है। अगर फिर भी कोई ऐसा नही करता तो पुलिस वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
24 अक्टूबर को जारी किए गए इस सर्कुलर में कहा गया है कि यह आदेश जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट 2015 का हिस्सा है और इसके तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इस सर्कुलर के बारे में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को भी जानकारी दी है। जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के मुताबिक लापता बच्चे को ‘देखभाल और सुरक्षा की जरूरत’ के दायरे में रखा जाएगा।
1 2