इसी तरह से एक ही हाथ की चार अंगुलियां कट जाती हैं तो उस हालत में मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर एक हाथ की दो अंगुलियां कट जाती हैं तो उस हालत में एक लाख 60 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। सबसे कम मुआवजा 64 हजार रुपये दिया जाएगा। इंडियन रेलवे के सोर्सेज के मुताबिक, रेलवे ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को देखते हुए लिया है।

इस तरह के मामले में अदालत की ओर से टिप्पणी की गई थी कि रेलवे को मुआवजा राशि में संशोधन पर विचार करना चाहिए। उसके बाद ही रेलवे ने मुआवजा राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि, मुआवजा उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जो टिकट लेकर वैध रूप से यात्रा कर रहे होगें।

 

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