रेल दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब रेलवे देगा डबल मुआवजा । केंद्र सरकार ने ट्रेन एक्सीडेंट में घायल होने वाले और मृतकों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजे की रकम को दोगुना करने का फैसला किया है। रेल दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के परिजनों को अब तक चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती थी। लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद अब यह बढ़कर आठ लाख रुपये हो जाएगी। यह नियम एक जनवरी 2017 से लागू हो जाएगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की तरफ से 22 दिसंबर, 2016 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी पैसेंजर के दोनों हाथ और पैर कट जाते हैं तो उस हालत में भी उसे आठ लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह अगर यात्री का अंगूठा कट जाता है तो उसके लिए दो लाख 40 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा।
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