सीआइएसएफ द्वारा चार महीने पहले ही सर्कुलर जारी किया गया था। इसके साथ ही मेट्रो से कामकाज के लिए जा रहे कारीगर अथवा मजदूर अपने साथ छोटे औजार भी साथ ले जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए मेट्रो स्टेशन पर तैनात जवानों को नियमित तौर पर उन प्रत्येक यात्री का ब्योरा रजिस्टर में दर्ज करना होगा जो औजार अथवा टूल किट अपने साथ ले जा रहे हैं।

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