शादी का झांसा लेकर घर से भगा ले गया किशोरी, दिन में करवाता था चोरी और रात में करता था रेप , नीमच में एक युवक ने किशोरी को शादी का झांसा दिया। उसे भगाकर ले गया। कई बार ज्यादती की। उससे चोरी कराई। अब न्यायालय में आरोप सिद्घ होने पर उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 14 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

किशोरी बर्तन मांजने का काम करती थी। इसी दौरान जाकिर संपर्क में आया। शादी का झांसा दिया। किशोरी को रतलाम ले गया। कालिका माता मंदिर के समीप और छतरी पुल के समीप रखा। मां से मिलाने के लिए उज्जैन भी ले गया था।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश भदकारिया ने सुनाया है। केंट थाने में 26 सितंबर 2015 को एक महिला ने 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। उसे आशंका थी कि बेटी को कोई बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 फरवरी 2016 को महूपुरा पटेलवाड़ी कुंडीवाड़ा के पास शाजापुर हालमुकाम छतरी पुल के पास कॉलेज ग्राउंड रतलाम के जाकिर पिता कल्लू शाह को गिरफ्तार किया।

उसके पास से 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी बरामद की गई। किशोरी के बयान हुए, जिसमें शादी का झांसा देकर जाकिर द्वारा ले जाने की बात कबूली गई। साथ ही स्वयं और अन्य के द्वारा दुराचार किए जाने की बात सामने आई। माननीय न्यायालय ने साक्षियों के बयान के आधार पर जाकिर को दोषी पाया। उसे विभिन्ना धाराओं में 10 साल के सश्रम कारावास व 14 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायालय के आदेश पर पूर्व से जेल में निरुद्घ जाकिर को सजा पूर्ण होने तक जेल में पुनः भेज दिया गया।

 

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