दिल्ली हाईकेर्टः सेक्स से इनकार भी तलाक का आधार!

आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने मार्च में निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने कहा था कि पति ने जिन वजहों को बताया है उन्हें हिंदू मैरिज ऐक्ट 1955 के तहत क्रूरता की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। वहीं हाई कोर्ट ने गौर किया कि पत्नी शुरुआत में तो निचली अदालत में हाजिर होती थी, लेकिन बाद में उसने अदालत में हाजिर होना बंद कर दिया। इसके लिए उसे नोटिस भी जारी किया गया था। जिसके बाद पति की सारी बातों पर गौर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ यह फैसला सुनाया।

1 2
No more articles