अगर माता-पिता के साथ उनके वयस्क बच्‍चे दुर्व्यवहार करते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने का पूरा अधिकार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक मामले पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान मातापिता के किराए के मकान पर भी निर्भर करता है यानी वे अगर किराए के मकान में भी रह रहे हैं तो अपने बच्चों (बेटा-बेटी) को घर से बेदखल कर सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, ‘अगर वयस्‍क बच्‍चे अपने माता-पिता के साथ मारपीट करते हैं या मानसिक रूप से परेशान करते हैं, तो माता-पिता को अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने का अधिकार है।

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शराबी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसने ट्राइब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे सिविल लाइन्स स्थित उसके मातापिता के आवास से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि 2007 के इस ऐक्ट के तहत मातापिता के साथ बुरा बर्ताव करने वाले वयस्क बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं।

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