ग्राहक का सेक्स वर्कर को पैसे न देना रेप केस नहीं : सुप्रीम कोर्ट

ग्राहक का सेक्स वर्कर को पैसे न देना रेप केसग्राहक का सेक्स वर्कर को पैसे न देना रेप केस नहीं : सुप्रीम कोर्ट । देश की अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप केस की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई ग्राहक सेक्स वर्कर से काम लेने के बाद पैसे से मना करता है तो इस स्थिति में वो सेक्स वर्कर उस ग्राहक पर रेप केस नहीं कर सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बेंगलुरू के एक बीस साल पुराने मामले में सुनाया है और इसके साथ ही इस मामले के तीन आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला रेप की शिकायत दर्ज कराती है तो उसे पर्याप्त तवज्जो जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बयान को ही पूरा सच नहीं माना जा सकता। रेप के चार्ज को बताने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए। पीड़ित महिला की रूममेट ने इस मामले में महत्वपूर्ण बयान दिया था।

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