15 साल की लड़की ने हवस के दरिंदे की बात मानी और अपना सबकुछ लुटा बैठी , बदायूं में कोर्ट ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसमें से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति के देने का आदेश दिया है।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष दस के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी रामेश्वरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में आस मोहममद को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।

थाना बिसौली क्षेत्र के गांव चंद्रपुरा निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर दी कि उसका पड़ोसी आस मोहम्मद पुत्र इकबाल उसके घर आता जाता था, पांच फरवरी 2016 की रात में उसकी नाबालिग पुत्री 15 वर्ष को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।

आरोपी के पिता इकबाल व उसके परिवार वाले लड़की को वापस लाकर देने की अब तक कहते रहे लेकिन लेकर नहीं आए। विवेचना के दौरान आठ फरवरी 2016 को विवेचक विनोद कुमार एसआई ने लड़की को बरामद करके सुपुर्द किया। तब पीड़िता ने दुष्कर्म करने का आरोप, आरोपी पर लगाया था। तब दुष्कर्म की धारा में मुकदमा तरमीम किया गया। कोर्ट में आस मोहम्मद पुत्र इकबाल निवासी चंद्रपुरा थाना बिसौली पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया।

 

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