सुंदर छात्राओं को अच्छी पढ़ाई का झांसा देकर टीचर ले आता था बाथरूम में और फिर.. , नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने दस साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नई मंडी कोतवाली पर क्षेत्र के गांव निवासी पीडिता के पिता ने 7 दिसंबर 2007 को मुकदमा दर्ज कराया था।

बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। वहां पर तिगरी निवासी आरोपी शिक्षक सोमपाल पढ़ाता था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे पूनम राजपूत की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2 में हुई। मुकदमा सिद्ध करने के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रीतू चौधरी ने 7 गवाह और सबूत कोर्ट में पेश किए।

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