पहले पत्नी को दिया तलाक, उसके बाद उसके साथ किया रेप , भागलपुर में पत्‍‌नी से बलात्कार की कोशिश करने वाले पति को गुरुवार को एडीजे फोर शिवानंद मिश्रा की अदालत ने दो वर्ष नौ माह की सजा सुनाई। घटना से कुछ महीने पहले पत्‍‌नी ने पति से तलाक ले लिया था। पत्‍‌नी कजरैली थाने के परमानंदपुर में उसी पति से हुए अपने दो बच्चों के साथ रहती है। जबकि पति अक्षय कुमार झा का घर दरभंगा जिले के मनिगाछी में है।

पति ने कोर्ट को बताया कि वह अपने बच्चों से मिलने गया था। पर थाने में पत्‍‌नी की ओर से दर्ज मुकदमे में कहा गया कि उसके पूर्व पति ने अकेला पाकर उसे नंगा कर दिया और दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। जब उसने विरोध किया तो मारपीट की, जिसमें उसके चेहरे खून भी निकला। बांये हाथ और सिर में चोट आई। इस घटना के दौरान हुए हो-हंगामे के बाद ग्रामीणों ने अक्षय को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। तब से वह अब तक जेल में ही है।

अक्षय की शादी 1995 में हुई थी। और घटना 6 अगस्त 14 का है। पत्‍‌नी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था सो वह शादी के कुछ महीने बाद ही अपने पिता के घर भागकर आ गई। इसके बाद पति-पत्‍‌नी मिलते थे। दो बच्चे भी हुए, पत्‍‌नी शिक्षिका हो गई, आपसी दूरियां बढ़ती गई। 2011 में पति-पत्‍‌नी के बीच तलाक की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी और पत्‍‌नी की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि 2013 में विधिवत तलाक हो गया।

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