इन स्थिति में मिलता है क्लेम
दुर्घटना में एक हाथ व एक पांव की विकलांगता पर
मौत होने पर
दोनों आंख व दोनों पांव खराब होने पर
इस छोटे से काम के जरिए उठा सकते हैं बीमा क्लेम
एफआईआर दर्ज हो, फिर कार्ड से लेन-देन का बैंक से रिकॉर्ड लेकर बैंक में एक्सीडेंटल क्लेम फार्म भरा जाए। हादसे में मौत होने पर एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और पंचनामा बैंक अधिकारी को दिया जाए। हालांकि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक इसके लिए कार्डधारक का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। उसके बाद ही एक्सीडेंटल क्लेम की रकम को पाया जा सकता है।
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