नाबालिग का शादी का झांसा देकर ले गया अपने साथ और सालों तक करता रेप , थाना भाटापारा शहर क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर विवाह के लिए विवश करने भगाकर ले जाने व मारपीट तथा बलात्कार करने वाले आरोपी छन्नाू उर्फ तुलेश्वर साहू को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अजीत राजभानू ने 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 18 मार्च 2016 को शाम 7 बजे पीड़िता का आरोपी छन्नाू जब नाबालिग अपने घर के सामने अकेली टहल रही थी उसी समय मोटर साइकिल से आया और पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने साथ नवागढ़ बेमेतरा और राजनांदगांव क्षेत्र में घुमाता रहा। कुछ दिनों बाद उसे अपने घर लाकर जान से मारने की धमकी देकर अपने घर में रखा रहा। इस बीच लगातार आरोपी उसके साथ बलात्कार करता रहा और मारपीट करता था।
एक दिन मौका पाकर पीड़िता किसी तरह जान बचाकर चोटिल हालत में अपने माता-पिता के पास भागकर आई और घटना की जानकारी दी। पुलिस थाने में रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्घ धारा 363, 366, 376, 323, 506 भाग दो व धारा 4 तथा 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने न्यायालय के समक्ष रखा।
जिस पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। प्रकरण का अवलोकन करने व दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार राजभानू ने आरोपी छन्नाू उर्फ तुलेश्वर साहू को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6-6 माह का सामान्य कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया। इसके अलावा आरोपी को धारा 323 और 506 भाग दो के तहत भी दोषी करार देते हुए 6-6 माह का सामान्य कारावास व 500-550 रुपए अर्थदंड दिया।