घटना के बाद उसकी तबियत खराब हो जाने के कारण उसे रिपोर्ट कराने में विलंब हुआ। आजाक डीएसपी बीएल केहरी की जांच के बाद जयनगर पुलिस ने शनिवार को उक्त तीनों आरोपी युवकों सहित उन्हें अपराध में सहयोग करने वाले पति पत्नी के विरुद्ध धारा 450, 342, 506, 376, 2जी एसटी एससी एक्ट एवं पास्को एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
घटना बीते वर्ष 9 अगस्त के रात्रि की है। पीड़ित 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी किशोरी ने बताया कि वह बलरामपुर जिले की रहने वाली है। उसके जिले के ही ग्राम झपली मे रहने वाले उसके रिश्तेदार राजेश भूयिहार एवं उसकी पत्नी मीराबाई बीते अगस्त माह में अंबिकापुर में काम करने के नाम पर उसे अपने साथ ले आए थे और वह ठाकुरपुर गांव में किराए से रहने लगे थे। इसी बीच किशोरी एक अन्य किशोरी के साथ वहां अलग से रहने लगी थी।
1 2