उसे शक था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ भी सेक्स करती है, और एक दिन , बिलासपुर में चरित्र पर शंका पर मारपीट कर पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले पति को न्यायालय ने 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा निवासी सतानंद साहू पिता घुरूवाराम साहू(33) का 12 वर्ष पूर्व बेमेतरा जिला के ग्राम बेरला की शांति बाई के साथ विवाह हुआ था। दो संतान होने के बाद वह पत्नी के चरित्र पर संदेह कर मारपीट करने लगा।

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