लड़की के मुताबिक जब मां उससे मारपीट कर रही थी इसी दौरान उसका भाई वहां पहुंच गया। उसके भाई ने उसे बचाया। मामले मे दोषियों के आपस में मैसेज से बातचीत भी अभियोजन पक्ष का केस साबित करने में सफल रही, जिसमें पीडि़ता की मां व आरोपी को उसके साथ गलत कृत्य किए जाने को कहा था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद मार्च 2015 मे मामले मे चालान पेश किया था।

मामले में लड़की के मौसा को चार और उसकी मां को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पीडि़ता के रिश्तेदार पर 6500 और मां पर 3500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में मामला जनवरी 2015 में दर्ज किया गया था।

19 वर्षीया लड़की ने एसएसपी को शिकायत दी थी कि वह अपनी मां के साथ रहती है। वर्ष 2011 से 2014 तक उसका उसका मौसा उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह इसका विरोध करती तो उसे धमकाया जाता और मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जाता था।

 

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