मई-जून 2016 में युवती पुनः गर्भवती हुई तो इसबार उसने गर्भपात कराने से इंकार कर दिया था, क्योंकि युवक का विवाह किसी अन्य लड़की से करने चर्चा शुरू हो गई थी।

पीड़िता के मुताबिक लगातार तीसरी बार आरोपी ने बलपूर्वक दवा खिला उसका गर्भपात करा दिया। आरोपी द्वारा अब विवाह से इंकार करने पर पीड़िता ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376 टूएफ के तहत अपराध पंजीबद्घ किया है।

 

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