नाबालिग प्रेमिका को ले गया लॉज में, बोला पहले कपड़े उतारो, लड़की ने वैसा ही किया फिर… , भोपाल की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कैद और 7 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को विशेष न्यायाधीश सविता दुबे ने सुनाया। अभियोजन अनुसार घटना 15 अप्रैल 2015 की दोपहर 2 बजे बाग सेवनिया झुग्गी बस्ती में हुई थी।
उसने पुलिस को बताया कि उसे विनोद कुमार चौधरी नामक युवक बहला फुसलाकर रायसेन घुमाने के बहाने ले गया था। रायसेन में ज्यादा रात हो जाने के कारण वह उसे एक लॉज में ले गया जहॉं उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन वह उसे भोपाल लेकर आया लेकिन कहीं भी रूकने की व्यवस्था न होने पर वापस छोड़कर चला गया। आरोपी ने उसे धमकी देकर यह बात किसी को न बताने के लिए कहा था।
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