एजीपी संजय शर्मा ने बताया कोर्ट में दिए बयान में पीड़िता ने स्वीकारा कि आरोपी शादी के नाम पर अकसर उसे बहलाता था। सेशन जज आरएस शर्मा ने उक्त सजा के साथ दो हजार अर्थदंड भी किया।

एजीपी ने बताया आरोपी ने वारदात के कुछ समय बाद पीड़िता के साथ शादी भी कर ली। इसके सबूत के तौर पर उसने पीड़िता का शपथ-पत्र कोर्ट में पेश किया और गवाहों के बयान कराए। इसके बावजूद कोर्ट ने उसका अपराध माफी लायक नहीं माना। सोमवार को जैसे ही कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, उसकी पत्नी रो पड़ी। उसने कोर्ट से आरोपी को बरी करने की गुहार भी लगाई।

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