जीजा ने अपनी 12 साल की साली को कर दिया हैवान के हवाले, उसके बाद… , ग्वालियर में नाबालिग लड़की को विवाहिता की तरह रखने और उससे जबरन संबंध बनाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 3 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता का उसके परिजन द्वारा आरोपी से शादी करना स्वीकृत नहीं होता है। यदि आरोपी ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की सहमति से भी शादी की हो,तो इसका कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपी प्रहलाद कड़ेरे को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस को विवेचना के बाद 16 अक्टूबर 2014 को पीड़िता मिली। इससे पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रहलाद कड़ेरे को आरोपी बनाया। कोर्ट में आरोपी प्रहलाद कड़ेरे ने कहा कि पीड़िता के जीजा की सहमति के बाद उसने हिंदू रीति रिवाज से जून 2013 में आर्य समाज से शादी कर ली है।