वह शुरू से उसके साथ ही विवाहिता पत्नी की तरह ही रह रही है। उसका एक बेटा भी है। शासकीय अधिवक्ता जागेश्वर सिंह भदौरिया ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। कोर्ट ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची को विवाहिता की तरह अपने साथ रखने और उससे संबंध बनाने के आरोप में राजस्थान दौसा निवासी आरोपी प्रहलाद कड़ेरे को आईपीसी की धारा 376 (2) (च) के तहत दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

फरियादी रामस्वरूप कड़ेरे ने थाना झांसी रोड में रिपोर्ट लिखाते हुए कहा कि 4 दिसंबर 2009 को जब वह जेल में बंद था। उसकी नाबालिग बेटी को उसकी बड़ी बेटी, दामाद लच्छीराम व सुरेन्द्र बहला कर ले गए। इसके बाद नाबालिग बेटी का कोई पता नहीं है। लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण तीनों आरोपी दोषमुक्त हो गए।

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