सिना के परिजनों की शिकायत पर आरोपी महिला पर केस चल रहा था। उसी मामले पर बीते गुरुवार को कोहजिलुयेह प्रोविंस के ज्युडिशियरी हेड माजिद करामी ने अपना रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला सुनाया। अपने फैसले के तहत उन्‍होंने कहा कि महिला ने बेहद संगीन जुर्म किया है। उसके जुर्म के कारण पीड़ित महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसको ध्‍यान में रखते हुए आरोपी महिला की सजा भी उतनी ही खतरनाक होनी चाहिए।

आरोपी महिला की आंख निकालने के साथ ही माजिद ने उसको ब्‍लड मनी का भुगतान करने और 7 साल जेल की सजा भी सुनाई है। हालांकि अभी आरोपी महिला के नाम और उसे सजा देने के दिन का खुलासा नहीं किया गया है। अभी लोगों को इस खुलासे का भी बेसब्री के साथ इंतजार है।

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