अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग मैच नहीं करता है तो आपका पैन नंबर और आधार कार्ड लिंक नहीं हो सकेगा। सरकार ने एक जुलाई 2017 तक आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड लिकं कराने का आदेश दिया है।

दरअसल अब अगर आपके पैन कार्ड में आपके नाम की गलत स्पेलिंग दी गई है तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो सकेगा। इसके लिए आपको पहले पैन कार्ड में दी गई डिटेल्स (स्पेलिंग ) को सही कराना होगा, तभी आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं।

इनकम टैक्स के नियमों की मानें तो एनआरआई को देश में टैक्स रिटर्न भरते समय आधार कार्ड की पाबंदी नहीं होगी। दरअसल अब टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आप इनकम टैक्स रिट्न फाइल नहीं कर सकते।

अगर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स जैसे नाम की स्पेलिंग और पैन कार्ड में दी गई नाम की स्पेलिंग मैच नहीं करती तो आपका पैन नंबर और आधार कार्ड लिंक नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अगर आपके बैंक खाते में भी आपके नाम की स्पेलिंग आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से मैल नहीं खाती तो आपको इससे लिकं कराने में दिक्कत हो सकती है।

डिटेल्स में सुधार करवाने के लिए आप ऑनलाइन मांगे गए दस्तावेज अपलोड करके भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पैन कार्ड में कुछ गलतियां हैं तो सुधरवाने के लिए आप एनएसडीएल के सेंटर्स पर सही दस्तावेज ले जाकर पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म भी भर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको अपने आधार कार्ड में दी गई डिटेल्स को सुधरवाना है तो आपको इसके सेंटर पर उपयुक्त दस्तावेज ले जाने होंगे।

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