बेटी के रेप के आरोपी पिता को उम्र कैद

किसी भी प्रकार मुआवजा या सांत्वना उस पर मरहम नहीं लगा सकता। अदालत ने दिल्ली के निवासी 37 वर्षीय व्यक्ति को 11 साल की बेटी का बलात्कार करने और उसे जान से मार डालने की धमकी देने का दोषी ठहराया एवं उसे सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार लड़की और उसकी मां ने 2012 में शिकायत दर्ज कराई कि घर में लड़की के साथ उसके पिता ने बार-बार बलात्कार किया और उसे गर्भवती बना दिया।

लड़की ने आरोप लगाया कि जब वह महज 11 साल की थी तब उसकी मां की गैर मौजूदगी में उसके बाप ने पहली बार उससे बलात्कार किया।

 

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