नाबालिग को भगाकर ले गया, फिर किया रेप, अब मिली सज़ा  , सुकमा जिले के प्री मेट्रिक कन्या छात्रावास की नाबालिग छात्रा को बहलाकर अपने घर ले जाकर अनाचार करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड भी दिया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दो माह की अतिथि सजा भी भुगतनी होगी। छिंदगढ़ सुकमा ब्लाक के एक प्री मेट्रिक छात्रावास में रहकर 10वीं पढ़ रही छात्रा 30 अप्रैल 2016 को अपने घर गई थी। तभी आरोपी युवक महेश पोयाम उसे बहलाकर अपने घर जंगमपाल ले गया।

जहां उसके साथ इच्छा विरूद्ध अनाचार किया। छात्रा ने खुद को जंगमपाल में रहने की जानकारी पिता को फोन पर दी और घर ले जाने कहा। जब पीड़िता का पिता और चाचा उसे लेने गए तो आरोपी के पिता और भाई ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पीड़िता अपने पिता के साथ छिंदगढ़ चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया था।

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