दुर्ग परिवार न्यायालय में महिला सारिक अहमद को बेटे का पिता साबित करने में असफल रही। इस पर न्यायालय ने परिवाद को खारिज कर दिया।
इसके खिलाफ महिला ने अधिवक्ता पुष्पेंद्र पटेल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बेटे को पिता का नाम दिलाने डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बच्चे व उसके पिता का डीएनए टेस्ट कराने की अनुमति प्रदान की। साथ ही याचिकाकर्ता को जनवरी तक यह बताने के लिए कहा है कि वह किसी लैब में टेस्ट कराना चाहती है। मामले में अदालत के समक्ष पिता व बेटे के रक्त नमूना लेकर डीएनए टेस्ट किया जाएगा।
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