जबरन गले पड़ रहा था प्रेमी, कोर्ट ने लगा दिया जुर्माना , जबलपुर में अनोखा मामला सामने आया है, एक लड़की का कहना है कि जो युवक मुझसे प्रेम विवाह करने का दावा कर रहा है मैं उसको जानती तक नहीं। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। युवती का यह बयान सुन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपना बेशकीमती समय खराब करने के साथ-साथ कानूनी प्रावधान का मनमाना दुरुपयोग करने वाले सतना निवासी चूड़ामणी उर्फ शेरू नामक युवक की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी।
यही नहीं सख्त रुख अपनाते हुए उसके खिलाफ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंक दिया गया। युवती ने हाईकोर्ट में अपने बयान के जरिए साफ कर दिया कि वह बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिकाकर्ता को जानती तक नहीं है। उसके तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। वह अपने माता-पिता के साथ बिना किसी दबाव के रह रही है।
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