लड़की स्कूल ड्रेस में ही थी, तभी प्रेमी ले गया उसे सुनसान जगह, फिर लड़की मिली तो इस… , जांजगीर-चाम्पा में शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश बीपी वर्मा (एएफटीसी) ने 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्घ कर विवेचना मे लिया। पुलिस ने बिलासपुर जिला के पेण्ड्रा नया बस स्टैण्ड निवासी हाल मुकाम नैला चौकी क्षेत्र के मस्जिद मोहल्ला निवासी अयाज खान (20) पिता हमीद खान से नाबालिग लड़की को छुड़ाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायायल में पेश किया।

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