एक अप्रैल से बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। यह कानून बेहद कड़ा बनाया गया था। नीतिश कुमार इस एजेंडे को बिहार के साथ दूसरे राज्यों में भी लेकर जा रहे थे। पटना हाइकोर्ट ने साफ किया कि शराब पीने और घर में रखना किसी भी तरह की सजा के दायरे में नहीं आता।
कोर्ट ने कहा है कि राज्य में अब देशी शराब पर प्रतिबंध रहेगी लेकिन विदेशी शराब पर प्रतिबंध नहीं रहेगी। नई शराबबदी कानून के लागू होने से पहले ही विवाद शुरु हो गया था। नया शराबबंदी कानून दो अक्टूबर से पूरे राज्य में लागू किया जाना था। उससे पहले ही इसे करारा झटका देते हुए दो दिनों पहले इसे गलत करार दिया।
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