भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देशवासियों को एक अनोखा तोहफा दिया है जिसके तहत अब पासपोर्ट बनवाना बेहद आसान हो गया है। आपको बता दें कि पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र होने के साथ कई और दस्तावेज़ों के ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब इन नियमों में बदलाव के बाद पासपोर्ट अनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइये जानते हैं क्या क्या तबदीली आयीं है पासपोर्ट के नियमों में।
जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर अब बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या किसी एजुकेशन बोर्ड से जारी किया गया हाईस्कूल का सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है।पैन कार्ड भी दिया जा सकता है, बशर्ते वह इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया गया हो और इसमें आवेदन करने वाले की बर्थ डेट का होना जरूरी है।