आवेदन के लिए जो भी चीजें जरूरी होंगी, वो सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर सादे कागज में लिखकर दी जाएंगी।किसी तरह की अटेस्टेड, नोटरी या स्टांप की जरूरत नहीं होगी। शादीशुदा कपल को अब मैरिज सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं होगा। तलाक या अलग होने की स्थिति में पासपोर्ट एप्लीकेशन में अब पति पत्नी का नाम देना जरूरी नहीं होगा। इसके लिए तलाकनामे की जरूरत भी नहीं होगी।

 

 

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