नई दिल्ली:बलात्कार पीड़िता को अब 90 दिन की छुट्टी मिलेगी अगर वो कामकाजी महिला है। सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़ितों को राहत देने वाला कदम उठाया है। यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को अब 90 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। यह केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश के अतिरिक्त होगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा कहा गया है कि यौन उत्पीड़न की जांच चलने के दौरान वेतन के साथ अधिकतम 90 दिनों छुट्टी दी जा सकती है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून 2013 में तीन महीने के अवकाश का प्रावधान है। विभाग के मुताबिक सरकार ने इस प्रावधान को अब तक कर्मचारियों की छुट्टी से संबंधित सेवा नियमों में शामिल नहीं किया था। अब इसे शामिल कर लिया गया है। सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यौन उत्पीड़न के कई मामलों में आरोपी द्वारा पीड़ित को प्रभावित करने या धमकाने की शिकायतें मिली हैं। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीड़ितों को इस फैसले से राहत मिलेगी। उन्हें कार्यालय में काम करते हुए काफी पीड़ा ङोलनी पड़ती थी और वह भी आरोपी की मौजूदगी में।