अपनी इनकम के हिसाब से ही बैंक में पैसा जमा करवाएं। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख है और आप अकाउंट में 10 लाख या 15 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है।
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय 5 लाख रुपए डिक्लेयर की हुई है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी रकम अकाउंट में जमा करवा रहे हैं यह उससे बहुत ज्यादा न हो। इसकी संभावना है कि इनकम टैक्स विभाग अगले साल स्क्रूटनी के नियमों में बदलाव कर दे। हो सकता है कि इनकम टैक्स विभाग अकांउट में 2.5 लाख, 5 लाख या 10 लाख से अधिक राशि जमा होने वाले अकाउंट धारक को अलर्ट पर डाल दे और टैक्स नोटिस भेज दे।
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