बेटे का माता-पिता के घर पर कोई अधिकार नहीं – हाई कोर्ट । दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका रद्द करते हुए की माता-पिता के घर पर बेटे का कानूनी अधिकार नहीं । दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी ”दया” पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।
न्यायूमर्ति प्रतिभा रानी ने अपने आदेश में कहा, जहां माता पिता ने खुद से कमाकर घर लिया है तो बेटा, चाहे विवाहित हो या अविवाहित को उस घर में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उसी समय तक वहां रह सकता है जब कि के लिये वे उसे रहने की अनुमति दें। अदालत ने कहा, केवल इसलिए कि माता पिता ने उसे संबंध मधुर होने पर घर में रहने की अनुमति दी थी, इसका मतलब यह नहीं कि माता पिता जीवनभर उसका बोझ सहें।