अब गुजरात में करोगे गौहत्या तो होगी उम्रकैद की सजा, देना होगा जुर्माना,गुजरात विधानसभा में गौहत्या विधेयक पास हो गया है। गाय की रक्षा के लिए गुजरात सरकार ने सख्त कदम उठा दिया है। अगर अब कोई भी व्यक्ति गुजरात में गौहत्या करेगा तो उसे इसकी भारी किमत चुकानी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति गौहत्या का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी की सरकार ने कहा कि वो गायों की रक्षा के सभी संभव प्रयास करेगी। उसी के तहत यह नया कानून लाया गया है। नए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही गोहत्या के दोषी पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
आपको बता दें कि गुजरात में गौहत्या कानून पहले से ही मौजूद था। अब इस कानून को और सख्त बनाया गया है। सरकार का मानना है कि गुजरात में इस तरह के सख्त कानून जरूरी हैं। गौरतलब है कि इसी साल नवंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। इस कानून को भाजपा की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।