लोन अकाउंट्स के मामले में केवल टर्म लोन ही इलेक्ट्रॉनिक KYC का इस्तेमाल करते हुए मंजूर किए जा सकते हैं। मंजूर किए जाने वाले टर्म लोन की मात्रा किसी एक साल में 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि RBI ने कहा कि बैंकों को ये खाते खोलने के सालभर के भीतर इनसे जुड़े कस्टमर्स के बारे में जांच-पड़ताल करनी होगी। ऐसा न करने पर इन खातों को बंद कर दिया जाएगा।
RBI के इस कदम से हो सकता है कि बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया में तेजी आ जाए। RBI ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन में कहा है कि बैंक अपनी KYC प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरा करने के लिए OTP मुहैया करा सकते हैं। वैसे इसके पहले बैंक को ग्राहकों की अनुमति लेना होगी।
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