इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस उनकी बेटी को जयपुर से बरामद करके ले आई और एक अगस्त को कोर्ट में पेश कर दिया। युवती ने आर्य समाज मंदिर में किए गए प्रेम विवाह का प्रमाणपत्र कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को आर्य समाज के मंदिरों में होने वाले विवाहों की जांच करने काआदेश दिया। पुलिस ने जिले के आर्य समाज के मंदिरों की जांच कर बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की।
पुलिस की ओर से बताया गया कि एक जनवरी से 31 जुलाई तक छह महीने में आर्य समाज के मंदिरों में 270 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इन विवाहों को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। विवाह के नियमों का भी पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि सुनील रजक ने नियम विरुद्ध विवाह किया है।