इन्जेक्शन लगाकर बच्चियों को बनाते थे जवान, और फिर करवाते थे जिस्मफरोशी , नई दिल्ली में देह व्यापार करवाने के आरोप में गिरफ्तार महिला को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है। महिला और उसके साथियों पर आरोप है कि वो किशोरियो से देह व्यापार करावाते थे। यह सभी अपने व्यापार को चलाने के लिए लड़कियों को इंजेक्शन और दवाईयां देकर उनका शारीरिक विकास करते थे।
जमानत खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस गंभीर अपराध के लिए सात साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। बेंच ने कहा कि इस गंभीर अपराध में अभियुक्तो को जमानत देकर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने गलत फैसला लिया। कोर्ट का ये तरीका पूरी तरह से गलत है। अभियुक्तो पर धारा 370, 373 और अनैतिक तस्करी के प्रावधानों मामला दर्ज हुआ है।’
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